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Paramedical Vacancy
Uttar Pradesh News
अब बिना ऑप्टोमेट्रिस्ट के नहीं खुल सकेंगे चश्माघर
लखनऊ: प्रदेश में अब चश्माघर (ऑप्टिकल शॉप) खोलने के लिए प्रशिक्षित ऑप्टोमेट्रिस्ट होना अनिवार्य किया जाएगा। इसके साथ ही सभी चश्माघरों का पंजीकरण भी कराया जाएगा। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग ने इस दिशा में कार्य शुरू कर दिया है।
स्वास्थ्य महानिदेशक डॉ. पवन कुमार अरण की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है, जो नेत्र परीक्षण से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर रिपोर्ट तैयार करेगी। जिस प्रकार मेडिकल स्टोर खोलने के लिए फार्मासिस्ट की आवश्यकता होती है, उसी तरह अब चश्माघर के लिए ऑप्टोमेट्रिस्ट की अनिवार्यता लागू करने की तैयारी है।
नई व्यवस्था के तहत चश्माघरों का पंजीकरण किया जाएगा और प्रशिक्षित ऑप्टोमेट्रिस्ट का प्रमाण पत्र अनिवार्य किया जा सकता है। समिति की पहली बैठक हो चुकी है, जिसमें विभिन्न विशेषज्ञों से सुझाव लेने का निर्णय लिया गया है।
इन सुझावों और अन्य राज्यों में लागू व्यवस्थाओं का अध्ययन करने के बाद नई नियमावली तैयार की जाएगी।


